New Telecom Bill – नया टेलीकॉम एक्ट लागू हो चूका है जिसके बारे में आपको जान लेना चाहिए। यह न्यू टेलीकॉम एक्ट 26 जून 2024 से लागू कर दिया गया है। जिसमे काफी कुछ बदलाव किये गए है।
भारतीय वायरलेस टेलीग्राफ अधिनियम (1933) और नया दूरसंचार कानून भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम (1885) जैसे मौजूदा कानून खत्म कर दिया जायेगा।
अब 26 जून से अधिनियम धारा 1,2,10 से 30, 42 से 44, 46, 47,50 से 58, 61 और अंत में 62 के प्रावधान को लागू कर दिया जायेगा। अब नये दूरसंचार कानून में सरकार आपातकालीन समय में किसी भी नेटवर्क दूरसंचार को अपने नियंत्रण ले पायेगी।
सार्वजनिक सुरक्षा, फ्रोड, अपराध रोकथाम, सरकार की सुरक्षा, जनता की सुरक्षा सभी को ध्यान में रखते हुए न्यू टेलीकोमएक्ट लागू किया गया है।
नये टेलीकोम बिल से काफी कुछ बदलाव हुए जिसके बारे में अधिक जानकारी हमने नीचे प्रदान की है।
सिम कार्ड क्लोनिंग अपराध
सिम कार्ड का क्लोन तैयार करके इसके बाद फ्रोड और धोखाधडी करना बड़ा अपराध माना जायेगा। इस पार शख्त कारवाई की जाएगी।
यूजर को मिलेगा DND ऑप्शन
यूजर को DND डू नोट डिस्टर्ब का ऑप्शन मिलेगा। यूजर DND करने के बाद भी उसको परेशानी हो रही है तो इस पर भी कारवाई की जाएगी। युजत बार-बार आने वाली डिस्टर्ब कॉल के खिलाफशिकायत दर्ज पाएगे।
कॉल टैपिंग में होगी कड़ी सजा
अगर कोई बीना इजाजत टेलीकोम नेटवर्क का डेटा एक्सेस, कॉल टैप करता है या कॉल रिकॉर्ड करता है तो यह बड़ा अपराध माना जायेगा। इसमें अपराधी को 3 साल की कारवास और 2 करोड़ रूपये का जुर्माना हो सकता है।
मैसेज के लिए यूजर्स की लेनी होगी अनुमति
अगर आप यूजर्स को कुछ प्रमोशनल मैसेज अपने बिजनेस के मैसेज आदि भेजना चाहते है। तो ऐसे मैसेज भेजने से पहले आपको यूजर्स की सहमती लेनी होगी। बीना सहमती आप प्रमोशनल मैसेज आदि भेजते है तो इस पर भी कारवाई हो सकती है।
इसके अलावा भी न्यू टेलीकोम बिल एक्ट में काफी कुछ बदलाव किये गए है। यह एक्ट लागू करने के पीछे एक बड़ा कारण अपराध को रोकना है। जनता की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह नया टेलीकोम एक्ट लागू किया गया है।